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श्रम
ब्यूरो |
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संवैधानिक विवरणियां
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क्र.सं. |
अधिनियम |
आवधिकता |
आंकड़े/सूचना |
कार्यक्षेत्र |
रिपोर्टों की अवस्थिति
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1 |
कारखाना अधिनियम, 1948 |
वार्षिक |
प (i) औसत दैनिक नियोजन प (ii) कार्य के श्रम दिवस प (iii) कार्य के घण्टे (iv) मजदूरी सहित अवकाश अ (v) दुर्घटनाएं अ (vi) व्यावसायिक रूग्णताएं अ(vii) सुरक्षा उपाय अ(viii) कल्याण सुविधाएं, जैसे कैंटीन, विश्राम-कक्ष, क्रेश आदि निरीक्षण तथा कमियों में सुधार
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कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम(i) 2एम(ii) के तहत पंजीकृत तथा धारा 85 के तहत अधिसूचित कारखानें |
वर्ष 2000 तथा 2001 की समीक्षा निर्मुक्त कर दी गई है । वर्ष 2002 के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा वर्ष 2003 के लिए रिपोर्ट प्रारूपण प्रगति पर है । वर्ष 2000 तथा 2001 की समीक्षा निर्मुक्त कर दी गई है । वर्ष 2002 के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा वर्ष 2003 के लिए रिपोर्ट प्रारूपण प्रगति पर है ।
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अर्ध वार्षिक |
वयस्कों, किशोरों तथा बालकों के लिए पुरूष तथा महिला श्रमिकों की अलग-2 औसत दैनिक संख्या । यह विवरणी प्रत्येक कैलण्डर वर्ष की प्रथम छमाही से संबंधित है । |
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वर्ष 2003 के लिए आंकडे आई.एल.जे. नवम्बर, 2005 के अंक में प्रकाशित कर दिए गए हैं ।
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2 |
मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 |
वार्षिक |
प (i) अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित तथा राज्यवार तथा औद्योगिक कोड वार विवरणियां प्रस्तुत करने वाले कारखानों की संख्या (ii) वर्ष के दौरान औसत दैनिक नियोजन प (iii) वर्ष के दौरान कार्य किए गए श्रम दिवसों की कुल संख्या (iv) कटौतियों से पहले घटकवार जैसे मूल वेतन, रोकड, भत्ता, बोनस, बकाया तथा रियायतो का मौद्रिक मूल्य आदि सकल मजदूरी बिल |
कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत तथा प्रतिमाह 1600/-रू. से कम अर्जित करने वाले श्रमिक । वर्ष 2005 की गजट अधिसूचना संख्या 41 द्वारा 9 नवम्बर, 2005 से इस सीमा को 6500/-रू. प्रतिमाह तक बढा दिया गया है ।
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वर्ष 2002 तक के अंतिम रूप दिए गए आंकडों तथा वर्ष 2001 तक मुद्रा उपार्जन सूचकांक को भी अंतिम रूप दे दिया गया है ।
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3 |
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 |
वार्षिक |
(i) वर्ष के दौरान नए नियोजनों को जोडा गया है । प (ii) पहली बार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है । प (iii) अकुशल श्रमिकों के लिए सूचीबध्द नियोजन तथा लागू न्यूनतम मजदूरी दरें प (iv) सूचीबध्द नियोजन तथा न्यूनतम मजदूरी दरो की सीमा अ(v) केन्द्रीय/राज्य/संघशासित प्रदेश में सूचीबध्द नियोजनों में तुलनात्मक न्यूनतम मजदूरी दरें (vi) वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र तथा संघशासित प्रदेशों मे किए गए निरीक्षण, पाई गई अनियमितताएं, चलाए गए अभियोग, किए गए दावे । |
यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हैं । इस अधिनियम के तहत राज्य में किसी भी नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित नहीं की जाती, यदि यह 1000 से कम श्रमिकों को नियोजित करता है । विशेष मामलों में कुल नियोजन 1000 श्रमिकों से कम होने पर भी राज्य सरकारें/ संघशासित प्रदेशों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ।
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न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 के कार्यान्वयन पर वर्ष 2003 की वार्षिक रिपोर्ट अवमुक्त कर दी गई है तथा 2004 की रिपोर्ट मुद्रणाधीन है ।
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अर्धवार्षिक रिपोर्ट |
(i) मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के विवरण सहित न्यूनतम मजदूरी दर (पहली बार निर्धारित) प (ii) वर्गवार पुरानी एवं संशोधित मजदूरी दरों (जहां न्यूनतम दरें संशोधित की गई हैं) के आंकड़े प (iii) अनुसूची में जोड़े गए प्रत्येक नियोजन का नाम तथा उसमें नियोजित श्रमिक (iv) निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताओं तथा चलाए गए अभियोगों की संख्या पर आंकड़े (v) प्रत्येक नियोजन के लिए दी गई छूटों का विवरण |
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न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर दिसम्बर, 2001 की अर्ध-वार्षिक समीक्षा तैयार की जा रही है ।
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4 |
बागान श्रम अधिनियम, 1961 |
वार्षिक |
4 (i) कार्य दिवसों की संख्या प (ii) श्रम दिवसों की संख्या प (iii) लिंग तथा आयुवार औसत दैनिक नियोजन प (iv) प्रति सप्ताह कार्य घण्टों की संख्या (v) प्रसूति एवं बीमारी लाभ (vi) कल्याण सुविधाएं तथा दुर्घटनाएं |
चाय, काफी, रबड़, कुनीन तथा इलायची के उत्पादन हेतु प्रयोग की जा चुकी या प्रयोग की जाने वाली किसी भी भूमि पर अधिनियम लागू होता है ।
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वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के लिए वार्षिक रिपोर्ट अवमुक्त की जा चुकी है ।
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5 |
मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम वर्ष 1961 |
वार्षिक |
पंजीकृत उपक्रमों की संख्या तथा औसत दैनिक नियोजन, सामान्य दैनिक कार्य घण्टों तथा विश्राम मध्याह्न द्वारा उपक्रमों का वितरण, उन श्रमिकों की संख्या जो मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश के हकदार हैं तथा श्रमिक जिन्हें अवकाश एवं कल्याण सुविधाएं (i) कैंटीन की संख्या (ii) विश्राम-गृह (iii) डिस्पैंसरी (iv) डॉक्टर (v) नर्सिस तथा इन सुविधाओं को प्रदान करने वाले उपक्रमों की संख्या तथा (vi) निरीक्षणों, अभियोगों तथा अभिशंसाओं की संख्या प्रदान की गई है । |
पांच या अधिक परिवहन श्रमिकों को नियोजित करने वाले मोटर परिवहन उपक्रम
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वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 की वार्षिक रिपोर्टे अवमुक्त कर दी गई है ।
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6 |
दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम |
वार्षिक |
(क) (i) दुकानों (ii) वाणिज्यिक संस्थानों (iii) सिनेमा, थिएटर होटल,रेस्तरा आदि की संख्या तथा (ख) इन प्रत्येक वर्ग के प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या, किए गए निरीक्षणों की संख्या, चलाए गए अभियोगों, निपटाए गए मामलों तथा शुल्क की राशि, दुकानों का स्वामित्व तथा उसमें नियोजन, दुकानों का निम्नानुसार ब्यौरा (i) दुकानों की संख्या जो स्वामियों द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाई जा रही है तथा (ii) अन्य दुकानों पर सूचना |
यह अधिनियम चुनिन्दा शहरी क्षेत्रों में दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे रेस्तरा, होटल तथा मनोरंजन स्थलों पर लागू होता है ।
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वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 की वार्षिक रिपोर्टे अवमुक्त कर दी गई है ।
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7 |
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम वर्ष 1946 |
वार्षिक |
(क) अधिनियम द्वारा शामिल प्रतिष्ठानों (ख) सम्मिलित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों (ग) वर्ष के आरम्भ में कर्मचारियों के सभी या एक समूह के संबंध में सत्यापित स्थायी आदेशों के प्रतिष्ठान निम्न के तहत विवरण सहित (i) प्रतिष्ठानों की संख्या तथा (ii) सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या (घ) सभी कर्मचारियों या कर्मचारियों के किसी भी समूह के संबंध में सत्यापित स्थायी आदेशों के बिना प्रतिष्ठानों के सत्यापन हेतु आवेदनों की संख्या निम्न विवरण सहित (i) वर्ष के आरम्भ में लंबित (ii) वर्ष के दौरान प्राप्त (iii) वर्ष में निपटाएं गए तथा (iv) वर्ष के अन्त में लंबित (ड. ) कर्मचारियों के किसी भी समूह के लिए सत्यापित स्थायी आदेश प्राप्त प्रतिष्ठानों तथा जिन्होंने कर्मचारियों के अन्य समूहों के लिए स्थायी आदेश के सत्यापन हेतु आवेदन किया है के संबंध में समान विवरण (च) कर्मचारियों की संख्या के साथ वर्ष के अन्त में सभी कर्मचारियों के संबंध में सत्यापित स्थायी आदेशों वाले प्रतिष्ठानों की संख्या (छ) शामिल कर्मचारियों के साथ वर्ष के अन्त में कर्मचारियों के केवल एक समूह के संबंध में सत्यापित स्थायी आदेशों वाले प्रतिष्ठान की संख्या पर सूचना (प्रपत्र-क) (क) स्थायी आदेशों के संशोधन हेतु (i) वर्ष के आरम्भ में लंबित (ii) वर्ष के दौरान प्राप्त (iii) वर्ष के दौरान निपटाए गए तथा (iv) वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या (ख) (i) वर्ष के आरम्भ में लंबित (ii) वर्ष में फाइल की गई (iii) वर्ष में निपटाई गई तथा (iv) वर्ष के अंत में लंबित अपीलों की संख्या पर सूचना (प्रपत्र-ख) |
100 या
उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान |
वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 की वार्षिक रिपोर्टे अवमुक्त कर दी गई है ।
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8 |
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 |
वार्षिक |
श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या-वयस्क तथा नाबालिग अलग-2 (i) मृत्यु (ii) स्थायी विकलांगता (iii) अस्थायी विकलांगता (iv) व्यावसायिक रूगणताओं के समान विवरण के लिए अलग-2 क्षतिपूर्ति दुर्घटनाओं के मामलों की संख्या
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यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है : ;पध् (i) रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों पर (ii) अधिनियम की अनुसूचि-II में निर्धारित किसी भी क्षमता में नियोजित श्रमिकों पर |
वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 की वार्षिक रिपोर्टे अवमुक्त कर दी गई है ।
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9 |
प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 |
वार्षिक |
(क) अधिनियम द्वारा शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या (ख) विवरणियां भेजने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या (ग) विवरणियां भेजने वाले प्रतिष्ठानों में महिलाओं की औसत दैनिक नियोजन संख्या (घ) विवरणियां भेजने वाले प्रतिष्ठानों में महिलाओं की संख्या (ड. ) प्रसूति लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या (च) स्वीकृत तथा पूर्ण/आंशिक रूप से भुगतान किए गए प्रसूति लाभों के दावों की संख्या (छ) प्रसूति लाभों की कुल राशि (ज) भुगतान किए बोनस की राशि (झ) प्रसूति पूर्व पूर्ण प्रसूति अवकाश ग्रहण करने वाली महिलाओं के मामलों की संख्या (i)कारखानों (ii)खननों तथा (iii)बागानों के लिए कार्यान्वयन के संबंध में (प्राप्त शिकायतों की संख्या, उल्लंघन के मामलों की संख्या तथा अभियोजन/अभिशंसाओं की संख्या) प्राप्त ब्यौरे सहित यह सभी ब्यौरा अलग से दिया जाता है । |
कारखानें, खाने, बागान तथा दुकानें जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं । |
वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 की वार्षिक रिपोर्टे अवमुक्त कर दी गई है ।
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10 |
आंकडा संग्रहण अधिनियम, वर्ष, 1953 |
वार्षिक |
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा सर्वेक्षण के तहत दोनों क्षेत्रों से संबंधित एकत्रित सूचना की महत्वपूर्ण मदें हैं:- श्रम लागत, सूचीबध्द कार्य दिवस, श्रम दिवस/श्रम घण्टे, भुगतान किए गए श्रम दिवस, कटौतियो से पहले कुल उपार्जन, अनुपस्थितियां तथा श्रम आवर्त । इन आंकड़ों को श्रम ब्यूरो द्वारा संसाधित तथा प्रकाशित किया जाता है ।
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अधिनियम के तहत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i)तथा 2एम (ii)के तहत पंजीकृत सभी कारखाने (ख) बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत सभी बीडी विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित करते हुए आयोजित किया जाता है । सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए इकाइयों को दो क्षेत्रों में बांट दिया जाता है अर्थात् (i) गणना तथा (ii) प्रतिदर्श । गणना क्षेत्र में (i)कारखानों तथा बीडी निर्माण इकाइयों को शामिल किया जाता है जो 100 या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करती हैं । प्रतिदर्श क्षेत्र में शेष सभी इकाइयों को शामिल किया जाता है । |
वर्ष
2003-04
भाग-I
के लिए रिपोर्टे अवमुक्त कर दी गई हैं । वर्ष
2003-04
के लिए भाग-II
का संकलन प्रगति पर है । |
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11 |
श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 |
वार्षिक |
श्रमिक संघों की सदस्यता, राजनैतिक कोष तथा सामान्य कोष तथा परिसम्पत्ति उत्तरदायित्व सूचना की मुख्य मदें है । प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश के श्रमिक संघों का रजिस्ट्रार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरण श्रम ब्यूरो को भेजता है । |
श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत श्रमिक संघ
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वर्ष 2002 की रिपोर्ट अवमुक्त कर दी गई है ।
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स्वैच्छिक विवरणियां
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क्र.सं. |
अधिनियम |
आवधिकता |
आंकड़े/सूचना |
कार्यक्षेत्र |
रिपोर्ट की अवस्थिति |
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1 |
औद्योगिक विवाद से संबंधित आंकड़े तथा औद्योगिक विवाद के अतिरिक्त अन्य कारणों के परिणामस्वरूप कार्यबन्दी से संबंधित आंकड़े |
मासिक |
कार्यबन्दी की प्रकृति तथा कारण, कार्यबन्दी की अवधि, प्रभावित श्रमिक, श्रम दिवसों की हानि, मजदूरी की हानि तथा उत्पादन क्षति, समझौते का ढंग आदि
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सभी आर्थिक गतिविधियां |
औद्योगिक विवाद वर्ष 2004 एवं 2005 के लिए समीक्षा अवमुक्त कर दी गई है ।
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2 |
कामबन्दी, छटनी तथा अस्थाई छटनी से संबंधित आंकड़े |
मासिक |
(i) कामबन्दी से कुल प्रभावित श्रमिकों की संख्या कामबन्दी के कारण सहित (ii) प्रत्येक श्रेणी के तहत छंटनी किए गए श्रमिकों की कुल संख्या कारण सहित (iii) प्रत्येक श्रेणी में अस्थाई छटनी की कुल संख्या तथा श्रेणीवार श्रम दिवसों की हानि एवं उनके कारण सहित |
सभी आर्थिक गतिविधियां |
कामबन्दी तथा छंटनी तथा अस्थाई छटनी पर वर्ष 2004 तथा 2005 की समीक्षा अवमुक्त की जा चुकी है ।
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